रेप कर आरोपी बोला- मांगलिक है लड़की, शादी नहीं कर सकता; हाईकोर्ट का अजीबोगरीब आदेश- कुंडली चेक कराइए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखें
SC on UP High Court Kundali Order
SC on UP High Court Kundali Order: उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में बेहद अजीबोगरीब आदेश सुना दिया। जिसके बाद अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, हाईकोर्ट में रेप के आरोपी ने दलील थी कि वह पीड़ित लड़की से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह मांगलिक है। इस पर हाईकोर्ट ने लड़की की कुंडली चेक करने का आदेश दे दिया।
हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) के ज्योतिष विभाग को लड़की की कुंडली चेक करने का जिम्मा सौंपा। हाईकोर्ट ने ज्योतिष विभाग से कहा कि, लड़की की कुंडली देखकर यह बताया जाए कि वो मांगलिक है या नहीं। हाईकोर्ट ने कुंडली की रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर जमा करने की बात कही थी और अगली सुनवाई 26 जून को रखी। लेकिन अब क्या ? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक ही लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इस आदेश पर बेहद हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया और फौरन रोक लगा दी। बताया जाता है कि, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस बृज राज सिंह ने यह आदेश 23 मई को सुनाया था। पीड़ित लड़की ने जस्टिस बृज राज सिंह को जानकारी दी थी कि, आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया। आरोपी ने कहा कि, वह मांगलिक है। उसने उसकी कुंडली दिखाई है और इसके चलते वह उससे शादी नहीं कर सकता। आरोपी के वकील ने भी दलील में लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष बताया।
इधर, जब जज बृज राज सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनी तो आरोपी के शादी के झूठे वादे को जानने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग को लड़की की कुंडली चेक करने का आदेश दे दिया। वहीं जज ने इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को तय कर दी। बतादें कि, जज के इस आदेश को जिसने भी सुना उसने सुप्रीम कोर्ट की तरह हैरानी ही जताई। लोगों ने कहा कि, जज साहब भी कमाल करते है। हद है! रेप करते वक्त आरोपी को नहीं लगा कि लड़की मंगली है। क्या रेप करते वक्त मांगलिक नहीं थी लड़की...